काशी में 15 नवंबर को मनाई जाने वाली देव दीपावली के मद्देनजर शहर को “नो फ्लाई जोन” घोषित किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने धारा 163 बीएनएसएस के तहत यह प्रतिबंध लागू किया है, जो 12 नवंबर की रात 12 बजे से 16 नवंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। 

इस दौरान कोई भी ड्रोन अथवा गुब्बारा नहीं उड़ा सकता। अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ने बताया कि देव दीपावली के अवसर पर लाखों श्रद्धालु, स्थानीय निवासी और विशेष अतिथियों के आगमन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 

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इस पर्व के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा और भीड़-प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन, पतंग, गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर जैसी उड़ान गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। 

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इस कदम का उद्देश्य भीड़ के बीच अवांछित घटनाओं की रोकथाम करना और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। पुलिस ने देव दीपावली पर श्रद्धालुओं और आगंतुकों से भी सहयोग की अपील की है, ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

काशी में 15 नवंबर को मनाई जाने वाली देव दीपावली के मद्देनजर शहर को “नो फ्लाई जोन” घोषित किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने धारा 163 बीएनएसएस के तहत यह प्रतिबंध लागू किया है, जो 12 नवंबर की रात 12 बजे से 16 नवंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कोई भी ड्रोन अथवा गुब्बारा नहीं उड़ा सकता। अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ने बताया कि देव दीपावली के अवसर पर लाखों श्रद्धालु, स्थानीय निवासी और विशेष अतिथियों के आगमन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।  विज्ञापनइस पर्व के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा और भीड़-प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन, पतंग, गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर जैसी उड़ान गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।  विज्ञापनइस कदम का उद्देश्य भीड़ के बीच अवांछित घटनाओं की रोकथाम करना और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। पुलिस ने देव दीपावली पर श्रद्धालुओं और आगंतुकों से भी सहयोग की अपील की है, ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। 

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