अनूपशहर में स्थानीय एसीजेएम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी विष्णु नाई को दो साल 5 महीने की सजा और 20 हजार रुपए के जुर्माने के साथ दंडित किया गया है। आरोपी पर आरोप था कि उसने पेपर देकर लौट रही छात्राओं का अपहरण करने का प्रयास किया था। यह मामला डिबाई कोतवाली क्षेत्र का है। अब समझिए पूरा मामला एपीओ सूरजकुमार यादव ने बताया कि जलालपुर गांव की एक महिला ने कोतवाली डिबाई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने कहा कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री और एक 14 वर्षीय छात्रा पेपर देकर लौट रही थीं। इस दौरान दोराहे पर बोलेरो गाड़ी में बैठे आरोपी विष्णु नाई और उसके साथी ने छात्राओं का अपहरण करने की कोशिश की। हालांकि, वहां मौजूद लोगों की मदद से छात्राएं सुरक्षित बच गईं। आरोपी गाड़ी छोड़कर भाग गए, लेकिन फिर भी गांव पहुंचकर उन्होंने छात्राओं के अपहरण का प्रयास किया। ग्रामीणों की भीड़ को देखकर आरोपी भाग गए। पीड़िता की मां की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। 14 साल पुराने मामले में आया फैसला पुलिस ने आरोपी विष्णु नाई को मखैना नहर से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। 14 साल बाद, कोर्ट ने सभी गवाहियों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल 5 माह की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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