एफबी, इंस्टाग्राम या एक्स पर प्रचार कर रहे हैं तो पहले अनुमति ले लीजिए। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव प्रेक्षकों और जिला निर्वाचन अधिकारी बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए जरूरी दिशा निर्देशों की जानकारी दी। बैठक में व्यय प्रेक्षक लखनऊ ने कहा कि बिना अनुमति के सभा, रैली या कोई भी निर्वाचन संबंधित प्रचार प्रचार-प्रसार नही किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। मोहनलालगंज के प्रेक्षक ने स्पष्ट किया कि जितने वाहनों की अनुमति ली गई होगी उतने का ही उपयोग किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई भी प्रत्याशी कंटेंट को बिना अप्रूव कराए अपलोड नहीं करेगे। साथ ही उन्होंने बताया कि समय-समय पर वाट्सअप ग्रुप के जरिए सभी सूचनाएं प्रत्याशियों को दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय संबंधित रेट लिस्ट भी www.lucknow.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। बैठक में संयुक्त पुलिस आयुक्त उपेन्द्र अग्रवाल, मोहनलालगंज के प्रेक्षक एन वसंत कुमार, लोकसभा लखनऊ और विधान सभा लखनऊ पूर्व के प्रेक्षक ओम प्रकाश कसेरा मौजूद रहे। साथ ही मोहनलालगंज के व्यय प्रेक्षक जी प्रशांत, लखनऊ और लखनऊ पूर्व के व्यय प्रेक्षक सुदीप डबास, मोहनलालगंज के पुलिस प्रेक्षक एएम मुनिया और लखनऊ के पुलिस प्रेक्षक विनीत विनाय भी मौजूद थे। सुविधा पोर्टल की ट्रेनिंग आज जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव संबंधित अनुमतियो के लिए सुविधा पोर्टल पर 48 घंटे पहले आवेदन किया जा सकता है। अनुमतियों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट के द्वितीय तल पर कमरा नंबर 58 में संपर्क किया जा सकता है। डीएम ने बताया कि अनुमति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है इसके लिए कल दिनांक 8 मई को जूम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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