बलरामपुर | नगर पंचायत व नगर पालिका के अभ्यर्थियों के किए जाने वाले खर्चों की निगरानी और उनके लेखा संधारण विधि की जानकारी कोषालय अधिकारी संतोष सिंह ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और जनपद पंचायत के सीईओ को दी। कोषालय अधिकारी ने कहा कि नगर पंचायतों के अभ्यर्थियों की व्यय सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया है। इसी तरह नगर पालिका के अभ्यर्थियों के व्यय सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रतिदिन के खर्चे का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य होगा और सारे खर्चे एक ही बैंक अकाउंट से किए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले सभी अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के लिए एक नया खाता अलग से खोला जाएगा। संयुक्त और पुराना खाता मान्य नहीं होगा।

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