शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में जब विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है और मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में चल रही है, तो यह असंवैधानिक होगा कि ये विधायक एमएलसी चुनें। उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है।

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