जब एसीपी मोहसिन मिले तो मैं ब्रेकअप के दौर से गुजरी रही थी और अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए उनके शब्दों पर भरोसा कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी से तलाक प्रक्रियाधीन है। जल्द ही तलाक लेकर तुमसे निकाह करूंगा। समय के साथ- साथ हम दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गईं। बाद में मुझे उनके छिपे हुए सच का पता चला। नवंबर 2024 में मुझे एक दोस्त ने सबूत दिया कि मोहसिन की पत्नी मार्च 2024 से गर्भवती हैं। 27 नवंबर को वह पिता बने तो सच्चाई सामने आ गई…। यह कहते हुए छात्रा फफक-फफक कर रोने लगी। बोली- मेरा सबकुछ बर्बाद हो गया। इस दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए, अब चाहे मेरा सबकुछ बर्बाद हो जाए। मैं इससे बदला लेकर रहूंगी…। डीसीपी अंकिता शर्मा और एडीसीपी अर्चना सिंह से पूछताछ के दौरान एसीपी मोहसिन के यौन उत्पीड़न का शिकार आईआईटी की रिसर्च स्कॉलर ने यह सब बातें कहीं। अफसरों की मानें तो छात्रा का दर्द सुनने के लिए ढाई घंटे भी कम पड़ गए। छात्रा अवसाद में है। देर रात अफसरों ने पीड़ित रिसर्च स्कॉलर का मेडिकल कराया। फिलहाल उसे हॉस्टल में स्टाफ की निगरानी में रखा गया है। इससे कि वह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। ACP के पिता बनने पर खुली सच्चाई, समझौते के बाद साइको कहने पर बिगड़ा मामला शादी का झांसा देकर आईआईटी की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे कलक्टरगंज एसीपी मोहम्मद मोहसिन खान 27 नवंबर को पिता बने हैं। घर में खुशी का माहौल था, फोन से लेकर सोशल मीडिया पर पिता बनने की बधाइयां चल रही थीं। हर तरफ खुशी का माहौल था, बस यही जानकारी छात्रा को मिल गई और उससे मोहसिन के तलाक लेने का झूठ सामने आ गया। इसके बाद रिसर्च स्कॉलर एसीपी के घर पत्नी से मिलने पहुंची और सच्चाई पता लगा ली। फिर छात्रा ने शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने की शिकायत आईआईटी प्रशासन से दर्ज कराई। इसके बाद मामला कानपुर पुलिस कमिश्नरेट तक पहुंचा और जांच में पूरे केस का खुलासा हो गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के आदेश पर एसीपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं, यौन उत्पीड़न करने वाले एसीपी मोहम्मद मोहसिन खान के खिलाफ छात्रा ने करीब 5 दिन पहले आईआईटी प्रशासन से शिकायत की थी। इसके बाद आईआईटी प्रशासन ने इंटरर्नल मामले की जांच कराने के साथ ही पुलिस कमिश्नर को मामले की जानकारी दी। मामला अफसरों तक पहुंचा तो जांच शुरू हुई। फर्स्ट राउंड में मामले की जांच के दौरान एसीपी मोहसिन ने रिसर्च स्कॉलर को मैनेज कर लिया। उसकी हर बात मानने को राजी हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच में मोहसिन को लगभग क्लीनचिट देने की तैयारी कर ली थी। इस दौरान डायरेक्टर से बातचीत करने के दौरान एसीपी मोहसिन खान ने कहा कि वह लड़की साइको है। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। बस छात्रा को यह बात पता चलने पर कहानी बिगड़ गई और अड़ गई कि अब वह आरोपी एसीपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी। इसके बाद अफसरों ने लाख हाथ-पैर मारा लेकिन मामला मैनेज नहीं हो सका। छात्रा की तहरीर मिलने के बाद देर शाम आरोप आनन-फानन में देर रात हुआ छात्रा का मेडिकल देर रात पीड़िता आईआईटी की स्टूडेंट का कल्याणपुर सीएचसी में मेडिकल कराया है। करीब 10 बजे रात में छात्रा को पुलिस की टीम लेकर कल्याणपुर सीएचसी पहुंची। करीब 2 घंटे तक छात्रा का मेडिकल की प्रक्रिया चलती रही, लेकिन मेडिकल पूर्ण नहीं हो सका। अब शुक्रवार को दोबारा मेडिकल कराने के लिए छात्रा को कल्याणपुर सीएचसी लाया जाएगा। देर रात छात्रा को वापस आईआईटी कैंपस में उसके हॉस्टल पर छोड़ दिया गया। लेकिन आईआईटी प्रशासन ने छात्रा को अकेले नहीं छोड़ा। अनहोनी की आशंका पर छात्रा के साथ स्टाफ को भी रखा गया है। वहीं, दूसरी तरफ पूरे मामले की जानकारी छात्रा के घर पर भी दी गई है। सुसाइड के डर से मामला नहीं हो सका मैनेज पीएचडी की रिसर्च स्कॉलर की कलाई में कई साल पुराने गहरे घाव के निशान बने हुए हैं। पूछताछ के दौरान छात्रा ने बताया कि इंटर के बाद उसने कलाई काटकर सुसाइड का प्रयास किया था। मोहसिन के धोखा देकर यौन उत्पीड़न करने से छात्रा अवसाद में चली गई है। आईआईटी के मैनेजमेंट को अनहोनी की आशंका थी। इस वजह से आईआईटी ने कोई रिश्क नहीं लिया और निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस कमिश्नर को दी। क्यों कि हाल में आईआईटी कानपुर में सुसाइड को लेकर पूरे देश में चर्चा में बना रहा था। इस वजह से अब आईआईटी प्रशासन किसी तरह का कोई रिश्क नहीं लेना चाहता था और एसीपी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। अब आपको बताते हैं रिसर्च स्कॉलर का दर्द पीएचडी स्कॉलर ने बताया कि मैं दिसंबर 2023 में आईआईटी कानपुर में साइबर सेल और C3iHub के बीच सहयोग के दौरान मोहसिन खान से मिली। इस दौरान, मैंने उनके साथ संपर्क विवरण साझा किया। 23 जून 2024 को उन्होंने मुझसे संपर्क किया और बताया कि वह आईआईटी कानपुर में मेरे गाइड के अंडर में पीएचडी करना चाहते हैं। इस संभावना से एक्साइटेड होकर, मैंने मो. मोहसिन का रजिस्ट्रेशन कराने में भी मदद की। आवश्यक दस्तावेज तैयार किए उनकी ओर से प्रवेश शुल्क जमा किया, और उन्हें वक- इन इंटरव्यू की तैयारी में मार्गदर्शन किया। जहां उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर प्रवेश मिला। इन बातचीतों के दौरान, हम करीब आ गए। इसके बाद खान ने रिश्ते का प्रस्ताव दिया, जिसे मैंने तब स्वीकार किया जब उन्होंने कहा कि वे अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया में हैं और उनकी 5 साल की बेटी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे अविवाहित हैं, मुझसे गहरा प्रेम करते हैं और मुझे अपनी प्राथमिकता मानते हैं। उस समय, मैं हाल ही में एक ब्रेकअप के दौर से गुजरी थी और अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए उनके शब्दों पर भरोसा कर लिया। समय के साथ हम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं और मोहसिन हॉस्टल के रूम में दोनों अकेले घंटों का समय बिताने लगे। नवंबर 2024 में, मैंने एक दोस्त से सबूत पाया। उनकी पत्नी मार्च 2024 से गर्भवती थीं। जब मैंने उनसे सामना किया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे परिवार के दबाव में अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए रख रहे थे। उनका स्पष्टीकरण बेहद भ्रामक था। मेरे टूटे हुए दिल के बावजूद, उन्होंने मुझे उन्हें माफ करने के लिए मना लिया, और हमने अस्थायी रूप से अपना रिश्ता फिर से शुरू किया। हालांकि, 1 दिसंबर 2024 को, मुझे उनकी पत्नी के सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) से और सबूत मिले कि वे शुरू से ही धोखेबाज रहे थे। उनके घर जाकर उनकी पत्नी से बात करने पर, मैंने जाना कि वे कभी अलग नहीं हुए थे। थे। उनकी पत्नी, मेरी बातों से बेअसर, ने सुझाव दिया कि मैं चाहूं तो उनके साथ रह सकती हूं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार पहली बार नहीं था। इसके तुरंत बाद, उन्होंने अपने पति के साथ रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। मेरे पास मेरे आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। एसीपी से बातचीत के सैकड़ों ऑडियो औ वीडियो मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं, किस धारा में दर्ज हुई है FIR छात्रा की तहरीर के आधार पर आरोपी एसीपी मोहम्मद मोहसिन के खिलाफ भारतीय न्याय संहित (बीएनएस) की धारा-69 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 69 के तहत, किसी महिला को धोखे में रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। इस धारा के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से शादी करने का झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

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