वरिष्ठ IPS रामेंद्र विक्रम सिंह सहित 17 पर कोर्ट से FIR करने का आदेश जिला अदालत से हुआ है। शिवकुटी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया है। कोर्ट ने कहा-रिपोर्ट दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करें। मामला सोसाइटी के कूटरचित दस्तावेज बनाने, फर्जी हस्ताक्षर करने और धोखाधड़ी से जुड़ा है। प्रार्थिनी बलराम शैक्षिक एवं समाज सुधार समिति सिरहरी मेजा प्रयागराज की सचिव हैं। समिति की ओर से एक महाविद्यालय स्व० बलराम सिंह स्मारक महाविद्यालय दिघारगढ़, बलिया संचालित किया जाता है, जिसकी आवेदिका प्रबन्धक हैं। उनका आरोप है कि विपक्षी रामेन्द्र विक्रम सिंह ने प्रार्थना पत्र में वर्णित अपने 16 सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके बेईमानी की मंसा से उमा सिंह सचिव, प्रबन्धन समिति बलराम शैक्षिक एवं समाज सुधार समिति सिरहरी मेजा प्रयागराज के फर्जी हस्ताक्षर करके बेइमानी से कई तारीखों पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। फर्जीवाड़ा कर कागज बनाए
आवेदिका का आरोप है कि रामेन्द्र विक्रम सिंह ने बेईमानी से 2017 व 2022-2023 के लिए सोसाइटी के सामान्य निकाय के सदस्यों की एक सूची तैयार की। उमा सिंह के फर्जी हस्ताक्षर करके उक्त 16 सदस्यों के साथ षडयंत्र करके मिलीभगत से बनाया। ये फर्जी दस्तावेज तैयार कर सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कराए गए हैं। अन्य 16 सदस्यों ने इस फर्जीवाड़े को करने में रामेन्द्र विक्रम सिंह की मदद की है। अदालत ने क्या किया है आदेश
अदालत ने कहा-पत्रावली के साथ संलग्न प्रपत्रो के अवलोकन से विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का कारित होना परिलक्षित होता है, जिसके सम्बन्ध में विवेचना की आवश्यकता है। श्रीमती उमा सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर थानाध्यक्ष शिवकुटी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करना सुनिश्चित करे।

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