सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी ने महिला का घर जलाने के मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इरफान सोलंकी की तरफ से अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई है। इन अपीलों की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ कर रही है। इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी भी अपील में शामिल हैं। सात साल की कैद की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग में राज्य सरकार ने भी अपील दाखिल की है। इन्हीं सब मामलों पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। इससे पहले की सुनवाई में इरफान सोलंकी के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था। कोर्ट ने दो हफ्ते में यूपी सरकार से जवाब मांगा था। यूपी सरकार इस मामले में जवाब दाखिल कर चुकी है। कोर्ट में अब दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। MP-MLA कोर्ट ने 7 साल की सुनाई सजा कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को MP-MLA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। सजा रद्द करने के लिए इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज जेल में बंद है। चली गई थी विधानसभा सदस्यता इरफान सोलंकी के वकील उपेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, सजा के कारण विधायक इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता चली गई है। यदि सजा पर रोक की राहत मिलती है तो विधायकी वापस हो सकती है। कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा नाम की एक महिला का घर जलाए जाने के मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है। सोलंकी सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। सजा के बाद विधायकी छिन‌ गई है।इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ को एमपीएमएल कोर्ट ने 7 साल की सजा के साथ 30 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। नजीर फातिमा नाम की महिला ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में घर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का मामला दर्ज कराया था।

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