जेल में बंद कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के खिलाफ शनिवार शाम को पुलिस ने एक और FIR दर्ज की है। आरोप है कि अवनीश दीक्षित ने कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकलने के दौरान दरोगा का कॉलर पकड़ कर खींच लिया। गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। एकता चौकी इंचार्ज SI प्रेम प्रकाश मिश्र की तहरीर पर अवनीश के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। कोर्ट से बाहर निकलते ही अवनीश ने दरोगा से की मारपीट
सिविल लाइंस स्थित मैरी एंड मैरी कैंपस की 1000 करोड़ की जमीन कब्जा करने में कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित को जेल भेजा गया है। अवनीश के जेल जाते ही वसूली और अवैध कब्जों से त्रस्त लोगों ने करीब 15 एफआईआर दर्ज कराई है। शनिवार को कोर्ट में पेशी के दौरान अवनीश दीक्षित ने कोतवाली थाने के एकता चौकी इंचार्ज SI प्रेम प्रकाश मिश्र को कोर्ट से बाहर निकलते ही पकड़ लिया। वर्दी में लगे स्टार नोचने का प्रयास किया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी दरोगा अभय प्रताप सिंह और कॉन्स्टेबल आशुतोष समेत अन्य लोगों ने बीच बचाव कर दरोगा को बचाया। अवनीश दीक्षित ने दरोगा को जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। मारपीट के दौरान दरोगा प्रेम प्रकाश मिश्रा के दाहिने कंधे में चोट आ गई। देर शाम दरोगा प्रेम प्रकाश मिश्रा की तहरीर पर कोतवाली थाने में अवनीश दीक्षित के खिलाफ लोक सेवक से मारपीट करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अवनीश के रंगदारी केस का विवेचक है दरोगा
क्रिस्टल पार्किंग में अवैध वसूली को लेकर भी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच दरोगा प्रेम प्रकाश मिश्रा ही कर रहे हैं। इसी खुन्नस में अवनीश ने दरोगा पर हमला किया और कई गंभीर आरोप भी लगाए। पूरे मामले को डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार और पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने गंभीरता से लिया है। जेल जाने के बाद भी अवनीश का गाली-गलौज और अभद्रता करने के मिजाज में कोई बदलाव नहीं आया है। अवनीश को एक केस में मिली जमानत
अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि अवनीश के क्रिस्टल पार्किंग में अवैध वसूली को लेकर दर्ज कराई गई एफआईआर में कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने इस केस में अवनीश को जमानत दी है। एक केस में जमानत मिलने पर अवनीश के अधिवक्ता ने राहत की सांस ली है। अधिवक्ता ने दावा किया है कि जल्द ही अन्य केस में भी राहत मिलेगी।

By

Subscribe for notification