प्रतापगढ़. अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी बाबूराम की कोर्ट ने दुष्कर्म और वीडियो बनाने के आरोप में दोषी पाए गए बाघराय के राजेश धुरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की। क्या है पूरा मामलावादिनी ने 13 सितंबर 2021 को बाघराय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, होली से 8-10 दिन पहले पीड़िता के घर की लाइट खराब हो गई थी। गांव के सुभाष को लाइट ठीक करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसी दौरान पड़ोसी राजेश धुरिया ने मौके का फायदा उठाकर घर में घुसकर छत से उसे बुलाया और मोबाइल से उसकी फोटो खींच ली। इसके बाद आरोपी ने जबरन युवती का मोबाइल नंबर लिया। कुछ दिन बाद, आरोपी रात में फिर से पीड़िता के घर में घुस आया और उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस घिनौने कृत्य का वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने इसका विरोध किया और शिकायत करने की धमकी दी, तो आरोपी ने उसके और उसके पति की हत्या की धमकी दी। कोर्ट का फैसलाकोर्ट ने राजेश धुरिया को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 43 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने इस केस में न्याय की सुनिश्चितता करते हुए आरोपी को सख्त सजा सुनाई, ताकि समाज में इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश जाए। मादक पदार्थ और शस्त्र अधिनियम के तहत भी सजाइसी कोर्ट ने एक अन्य मामले में मादक पदार्थ और शस्त्र अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को भी दोषी पाया। उसे दो साल के कठोर कारावास और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। प्रतापगढ़ कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी।