सहारनपुर कोर्ट ने रेप के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अभियुक्त ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के बाहने युवती से रेप किया था। कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे एफटीसी-1 की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर ये फैसला सुनाया है। शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी के अनुसार, थाना मंडी में जुलाई 2017 में एक युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था। युवती का आरोप था कि आजाद कॉलोनी के रहने वाले इंतजार पुत्र अब्दुल का युवती के आना-जाना था। इंतजार पीड़िता की मां को अपनी बहन मानता था। युवती अभियुक्त को मामा कहती थी। इस कारण परिवार के लोग अभियुक्त पर विश्वास करते थे। आरोप है कि एक दिन इंतजार ने पीड़िता को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने का झांसा दिया। उसे अपने साथ रुड़की ले गया। अभियुक्त ने उसके साथ रेप किया। युवती को डरा धमकाकर दिल्ली ले गया। आरोप था कि पीड़िता का अपहरण कर कैराना ले गया, वहां भी उसके साथ रेप किया। युवती गर्भवती हो गई। युवती का गर्भपात भी कराया गया।
जब परिजनों को इस बात का पता चला तो परिवार के लोग युवती को थाने ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर इंतजार, फरमान, शादामब, शाहनवाज, जाहिद और नजाकत खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया कि मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी-1 विकास की कोर्ट में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने अभियुक्त इंतजार को रेप और धमकी देने का मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

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