यूपी में करीब 29 हजार हेक्टेयर जमीन पर पशुओं के लिए चारागाह बनाया गया है। राजस्व विभाग ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में जानकारी दी। चारागाह की कितनी जमीन पर अवैध कब्जा है, कब्जे को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, कोर्ट ने इसकी भी जानकारी मांगी। पशुपालन विभाग के निदेशक पीएन सिंह न्यायालय में वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए। अर्चना सिंह तोमर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपकी तरफ से कोई सर्वे कराया गया है, जिससे यह जानकारी मिल सके की कितने चारागाह बचे हैं। या कौन से चारागाह पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। हाईकोर्ट ने अगली तारीख तक सभी डेटा उप्लब्ध कराने को कहा। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान विभाग से पूछा था कि गौशालाओं में प्रति गाय 30 रुपए खर्च किया जाता है। इतने पैसे में उन्हें क्या खिलाया जाता है। अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने नवम्बर के पहले सप्ताह की तारीख नीयत की है।

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