मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट में आज हिंदू पक्षकार अपना जवाब दाखिल करेंगे। मस्जिद पक्ष ने वाद बिंदु निर्धारण से पहले सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई के आदेश की वापसी की अर्जी पर सुनवाई की मांग की थी।
कोर्ट ने मंदिर पक्ष से मस्जिद पक्ष की अर्जी पर जवाब मांगा था। आज कोर्ट में हिंदू पक्ष जवाब दाखिल कर बहस कर सकता है। सभी 18 सिविल वादों की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच कर रही है। इससे पहले की सुनवाई में क्या हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 3 घंटे से ज्यादा हुई बहस के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की डेट 23 सितंबर नियत की थी। मस्जिद पक्ष की वरिष्ठ अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पक्ष रखा था। कोर्ट से प्रार्थना की थी कि जनवरी 2024 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले के सभी मुकदमों को एक साथ सुनने का आदेश जारी किया गया था। इसके विरोध में रिकॉल आवेदन दाखिल किया था लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। कोर्ट ने वाद की पोषणीयता पर सुनवाई शुरू कर दी थी।
अहमदी ने कोर्ट से प्रार्थना किया था कि पहले रिकॉल आवेदन पर सुनवाई की जाए इसके बाद मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। वाद नंबर 7 में लिखित कथन निर्धारित समय में दाखिल न करने पर एकपक्षीय सुनवाई का आदेश दिया। इसी मामले में मस्जिद पक्ष ने रिकॉल आवेदन दाखिल किया है। वाद नंबर 13 के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में वाद बिंदु दाखिल किया है। साथ ही कोर्ट से प्रार्थना की है कि इन्हीं बिंदुओं के आधार पर मामले का शीघ्र निस्तारण किया जाए। एक मामले में वादी आशुतोष पांडेय ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर प्रतिदिन सुनवाई किए जाने की मांग की।
अधिवक्ता हरेराम त्रिपाठी ने कोर्ट से इस मामले के सभी कागजात जमा करने के लिए अलग से हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा। कोर्ट ने 23 सितंबर को दोपहर दो बजे से अगली सुनवाई की डेट निर्धारित कर दी थी।

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