इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अवमानना के एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजी, एसटीएफ को आदेश दिया है कि वह लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव व चुनाव अधिकारी को नोटिस का तामीला सुनिश्चित करें। इसके साथ ही साथ न्यायालय ने अध्यक्ष सुरेश कुमार पाण्डेय, महासचिव कुलदीप नारायन मिश्रा व कथित मुख्य चुनाव अधिकारी अरविन्द कुमार को भी अगली तारीख पर तलब कर लिया है। न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई 2024 को नियत करने के साथ ही तीनों पदाधिकारियों को 11:30 बजे उक्त तारीख पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने बार के पूर्व मंत्री रमेश प्रसाद तिवारी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि पिछले वर्ष नवंबर माह में रिट कोर्ट ने जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को आदेश दिया था कि लखनऊ बार एसोसिएशन व इसके पदाधिकारियों तथा सदस्यों को कोई मान्यता न दी जाए। न्यायालय ने यह आदेश कलेक्ट्रेट स्थित लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव न कराने पर नाराजगी प्रकट करते हुए दिया था। वर्तमान अवमानना याचिका में कहा गया है कि रिट कोर्ट के आदेश के बावजूद लखनऊ बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्तावों को जिलाधिकारी व उप-जिलाधिकारी मान्यता दे रहे हैं जिसके तहत बार द्वारा न्यायिक कार्यों से विरत रहने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इस पर न्यायालय ने बार के पदाधिकारियों को तलब कर लिया। हालांकि अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता के उपस्थित होने के कारण नोटिस का तामीला सिर्फ महासचिव व मुख्य चुनाव अधिकारी को कराने का आदेश एडीजी, एसटीएफ को दिया है।

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