हाईकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची और न्यायाधीश गौरांग कांत की खंडपीठ ने स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के दो पूर्व चेयरमैन सुबीरेश भट्टाचार्य और अशोक कुमार साह की याचिका पर सुनवाई की। सभी ने अपने खिलाफ सीबीआई मामले में जमानत मांगी थी।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची और न्यायाधीश गौरांग कांत की खंडपीठ ने स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के दो पूर्व चेयरमैन सुबीरेश भट्टाचार्य और अशोक कुमार साह की याचिका पर सुनवाई की। सभी ने अपने खिलाफ सीबीआई मामले में जमानत मांगी थी।